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Saif Ali Khan attack: Shariful islam’s bail plea opposed by bandra police, said we have evidence against him | सैफ अली खान हमलाः शरीफुल की जमानत याचिका का विरोध: बांद्रा पुलिस ने कोर्ट में कहा- उसके खिलाफ पुख्ता सबूत, जमानत मिलते ही बांग्लादेश भाग सकता है

Saif Ali Khan attack: Shariful islam’s bail plea opposed by bandra police, said we have evidence against him | सैफ अली खान हमलाः शरीफुल की जमानत याचिका का विरोध: बांद्रा पुलिस ने कोर्ट में कहा- उसके खिलाफ पुख्ता सबूत, जमानत मिलते ही बांग्लादेश भाग सकता है


2 घंटे पहले

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15 जनवरी को सैफ अली खान पर उन्हीं के घर में घुसकर हमला किया गया था। इस मामले में शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी हुई थी। हाल ही में शरीफुल इस्लाम ने जमानत की मांग की थी, हालांकि बांद्रा पुलिस ने इस याचिका का विरोध किया है और कहा है कि उनके पास शरीफुल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।

बांद्रा कोर्ट में बांद्रा पुलिस ने शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल किया है। इसमें उन्होंने फोरेंसिक जांच के हवाले से कहा है कि सैफ अली खान के शरीर से मिला चाकू का टुकड़ा और क्राइम सीन से मिला चाकू का टुकड़ा, शरीफुल इस्लाम के पास मिले चाकू से मैच करता है।

पुलिस ने इस बात पर भी जोर दिया कि शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी नागरिक है, जो अवैध रूप से भारत में रह रहा था। इस बात की भी आशंका है कि जमानत मिलते ही वो बांग्लादेश भाग सकता है। पुलिस का कहना है कि शरीफुल इस्लाम द्वारा किया गया क्राइम बेहद गंभीर प्रवृत्ति का है और उनके पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं।

शरीफुल इस्लाम ने जमानत याचिका में कहा- आरोप काल्पनिक हैं

18 जुलाई को शरीफुल इस्लाम ने जमानत याचिका दायर की है। उनकी तरफ से वकील विपुल दुशिंग ने याचिका में लिखा है कि शरीफुल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। घटना की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ चार्ज शीट दाखिल करना बचा है। CCTV फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और जरूरी सबूत पहले ही अभियोजन पक्ष के पास मौजूद हैं। सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने और गवाहों को प्रभावित करने जैसा अब कोई खतरा नहीं है।

शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी 18 जनवरी को हुई थी।

शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी 18 जनवरी को हुई थी।

वकील का कहना है कि मौजूदा FIR में शिकायतकर्ता की काल्पनिक कहानी के अलावा कुछ नहीं है। यही वजह है कि शरीफुल इस्लाम को अब जमानत दे दी जानी चाहिए।

दायर की गई याचिका में ये भी कहा गया है कि इस मामले में BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 47 का उल्लंघन हुआ है, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों और जमानत के अधिकारों के बारे में सूचित किया जाता है।

15 जनवरी को सैफ अली खान पर हुआ था हमला

15 जनवरी की रात सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर चाकू से हमला किया था। घटना मुंबई के खार स्थित गुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर में करीब 2.30 बजे हुई।

घटना की रात का सीसीटीवी फुटेज।

घटना की रात का सीसीटीवी फुटेज।

हाउस मेड ने पुलिस को बताया था कि देर रात उसे बाथरूम के पास अचानक कोई परछाई नजर आई उसे लगा कि करीना शायद अपने छोटे बेटे को देखने आए होगी, लेकिन उन्हें बाद में शक हुआ तो वह आगे गई। अचानक एक व्यक्ति ने महिला के ऊपर हमला कर दिया और धारदार हथियार दिखाते हुए चुप रहने के लिए कहा।

इस बीच दूसरी मेड भी आ गई। इस दौरान हमलावर ने बच्चों की देखभाल करने वाली मेड (नैनी) से एक करोड़ रुपए की डिमांड की। इस दौरान सैफ अली खान भी वहां पहुंचे और उन्होंने जब देखा तो अज्ञात आरोपी और सैफ के बीच हाथापाई हुई।

मेड ने अपने बयान में बताया कि हमले के वक्त घर में 3 महिला और 3 पुरुष नौकर थे। हमले के बाद इब्राहिम और सारा अली खान भी उसी बिल्डिंग में आठवीं मंजिल पर ही रहते हैं। वह ऊपर आए और सैफ अली खान को लेकर ऑटो में अस्पताल गए। घर पर कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं था। ऑटोमैटिक इलेक्ट्रिक वाहन किसी को चलाना नहीं आता था, इसलिए ऑटो से लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। इलाज के दौरान उनकी पीठ से चाकू का टुकड़ा मिला था। 5 दिनों तक उनका इलाज चला था।

लीलावती अस्पातल से डिस्चार्ज हुए सैफ अली खान की तस्वी।

लीलावती अस्पातल से डिस्चार्ज हुए सैफ अली खान की तस्वी।



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